सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित किए
- सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 94 के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (zg) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।
- उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही नए उद्योग दिशानिर्देशों की भी घोषणा की, जिनका आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर पालन किया जाना चाहिए।
- ऐसे व्यवसाय अब अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न किसी भी शिकायत के लिए जवाबदेह होंगे।
उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का पालन प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए जो अपने उत्पादों के विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
- प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी या पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।
- नियम प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं पर कुछ दायित्व प्रदान करते हैं, ये हैं: -
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कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमन या यदि एक साझेदारी फर्म, साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत हो, या यदि एक सीमित देयता भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत हो;
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भारत के भीतर इसके पंजीकृत कार्यालय के रूप में न्यूनतम एक भौतिक स्थान हो;
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इस आशय की स्व-घोषणा करें कि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई ने प्रत्यक्ष बिक्री नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है और किसी पिरामिड योजना या धन संचलन योजना में शामिल नहीं है;
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अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ उनके सामान या सेवाओं को बेचने या बेचने की पेशकश करने के लिए अधिकृत करने के लिए उनके साथ एक पूर्व लिखित अनुबंध है, और इस तरह के समझौते की शर्तें उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होंगी;
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सुनिश्चित करें कि उसके सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं के पास सत्यापित पहचान और भौतिक पते हैं और केवल ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पहचान पत्र और दस्तावेज जारी करते हैं;
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यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाएं कि इसके प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं लागू कानूनों के अनुरूप हों;
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प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायी।
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प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट और सुलभ तरीके से संपर्क विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें ईमेल पता, फैक्स, लैंडलाइन और अपने ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण अधिकारियों के मोबाइल नंबर शामिल हैं।
- अपने व्यवसाय के दौरान या अन्यथा, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल नहीं होगी, और किसी भी कानून में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेगी।
