कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना स्थापित करने वाला विधेयक पारित
- संसद ने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022 पारित किया।
- यह केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना स्थापित करने और नामित ऊर्जा उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-जीवाश्म स्रोतों की न्यूनतम मात्रा निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाता है।
विधेयक के बारे में
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में संशोधन करता है
- उद्देश्य:
- उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करने के लिए
- गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करना।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पर: केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) नियामक होगा और कार्बन की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- बड़ी इमारतों को कवर करता है: 100 किलोवाट और उससे अधिक के जुड़े भार वाले।
