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आंध्र प्रदेश की राजधानी से सम्बंधित मामला

आंध्र प्रदेश की राजधानी से सम्बंधित मामला

  • 2 जून, 2024 की समय-सीमा से कुछ ही दिन पहले, जिस दिन हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगा, शेष आंध्र प्रदेश का राजनीतिक वर्ग राजधानी चुनने के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5

  • संयुक्त राज्य के विभाजन की आधिकारिक तिथि, 2 जून 2014 से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी होगी।
  • शेष आंध्र प्रदेश राज्य को अपनी राजधानी बनाने के लिए 10 साल की अवधि दी गई थी।
  • लेकिन आंध्र प्रदेश अभी भी वहीं पर है जहां से शुरू हुआ था।
  • विभाजन के बाद पहले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में "विश्व स्तरीय भविष्यवादी और स्मार्ट राजधानी" को लेकर विचार कर रहा था।
  • इस बीच, राज्य में तीन राजधानियां स्थापित कर विकास को विकेंद्रीकृत करने की योजना कानूनी पचड़े में पड़ गयी है और मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
  • हालाँकि हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन श्री नायडू ने विजयवाड़ा जाने से पहले केवल एक वर्ष के लिए वहां से काम किया।

निष्कर्ष

  • राजधानी पर, अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है, जो भी पार्टी इस चुनाव में सत्ता में आती है, उसे उस मुद्दे को संबोधित करना होगा जिसके लिए ये लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं।

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