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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

  • सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।
  • इस नियुक्ति के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई।
  • उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:

संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अनुसार, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्यों में उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से , जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे परामर्श, करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए , और नियुक्त न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद को धारण करे सकते है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश से अपनी नियुक्ति को छोड़कर सभी नियुक्तियों में परामर्श किया जाना चाहिए।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 217 के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।

कॉलेजियम सिस्टम:

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।

प्रणाली का विकास:

प्रथम न्यायाधीशों का मामला, 1981:

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि CJI द्वारा राष्ट्रपति को की गई सिफारिश को ""असंगत कारणों"" से अस्वीकार किया जा सकता है, जिससे कार्यपालिका को अधिक अधिकार मिलता है।

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, 1993:

  • इसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के रूप में भी जाना जाता है। इसने कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण किया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्तियों में ""प्राथमिक"" भूमिका दी जानी चाहिए।

तीसरा न्यायाधीशों का मामला, १९९८:

  • राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार पांच सदस्यीय निकाय में कर दिया, जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की ताकत:

  • वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित 34 न्यायाधीश हैं।
  • प्रारंभ में, यह CJI सहित 8 न्यायाधीश थे, लेकिन धीरे-धीरे इसे 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 कर दिया गया।
  • संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है।

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