भारत के सीवेज संयंत्रों पर CPCB की रिपोर्ट
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सीवेज उपचार संयंत्र (STP) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सीवेज के एक तिहाई से थोड़ा अधिक का उपचार करने में सक्षम हैं।
- इस रिपोर्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से STP के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 72,368 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) का उत्पादन किया जबकि STP की स्थापित क्षमता 31,841 MLD (43.9 प्रतिशत) थी।
अपर्याप्त वितरण
- 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) - महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक - देश की कुल स्थापित उपचार क्षमता का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड ने सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं।
- असम 809 MLD सीवेज उत्पन्न करता है। हालांकि, यहां एक भी क्रियाशील STP नहीं है। इस राज्य में सेप्टिक टैंक का उपयोग किया जाता है।
सीवेज का पुन: उपयोग
- उपचारित सीवेज का पुन: उपयोग एक ऐसा मुद्दा है जिसे कई राज्य सरकारों की नीति नियोजन में अधिक महत्व नहीं मिला है।
- उपचारित सीवेज के पानी को सिंचाई, धुलाई गतिविधियों (सड़क, वाहन और ट्रेन), अग्निशमन, औद्योगिक शीतलन, शौचालय फ्लशिंग और बागवानी के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है।
- उपचारित सीवेज के पुन: उपयोग का अनुपात सबसे अधिक हरियाणा (80 प्रतिशत) में है, इसके बाद पुडुचेरी (55 प्रतिशत), दिल्ली (50 प्रतिशत), चंडीगढ़ (35 प्रतिशत) और तमिलनाडु (25 प्रतिशत) का स्थान है।
- उपचारित सीवेज का पुन: उपयोग नदियों, तालाबों, झीलों और साथ ही भूजल स्रोतों जैसे जलीय स्रोतों से पानी की मांग को कम कर सकता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- यह जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत 1974 में गठित एक वैधानिक संगठन है।
- इसके अलावा, CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे।
- कार्य सिद्धांत:
- जल प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना
- देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना।