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GPF योजना के तहत की गई कटौती से कर्मचारी स्वतः पेंशन लाभ के हकदार नहीं है: मद्रास HC

GPF योजना के तहत की गई कटौती से कर्मचारी स्वतः पेंशन लाभ के हकदार नहीं है: मद्रास HC

  • मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने माना कि कर्मचारी GPF योजना के तहत की गई कटौती के आधार पर पेंशन लाभ के लिए स्वचालित रूप से हकदार नहीं हैं।

सामान्य भविष्य निधि (GPF):

  • यह एक प्रकार का सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
  • यह उन्हें अपने वेतन का एक हिस्सा अपने GPF खाते में आवंटित करने की अनुमति देता है।
  • सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारियों को उनके GPF खाते से संचित धनराशि प्राप्त होती है, जो उनके सेवाकाल के योगदान को दर्शाती है।
  • GPF नियमों के अनुसार, निम्नलिखित लोग GPF खाते में अंशदान करने के पात्र हैं:
    • सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लगातार एक वर्ष तक अपनी सेवा दी है
    • सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी (अंशदायी भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र को छोड़कर)
    • सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी

प्रीलिम्स टेकअवे

  • PPF
  • GPF