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रक्षा मंत्रालय ने दिया आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का आदेश

रक्षा मंत्रालय ने दिया आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का आदेश

  • रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिस पर इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को सात नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  • एक बार लागू होने के बाद, OFB का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
  • कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
  • 16 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OFB, जिसमें 41 कारखाने हैं, को DPSU की तर्ज पर सात पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में निगमित करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार योजना को मंजूरी दी थी।

आयुध निर्माणी बोर्ड के बारे में

  • आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB), भारतीय आयुध कारखानों से मिलकर बना है।
  • यह एक संगठन था, जो रक्षा उत्पादन विभाग (DDP), रक्षा मंत्रालय (MoD), भारत सरकार के नियंत्रण में था।
  • यह वायु, भूमि और समुद्री प्रणालियों के क्षेत्रों में एक उत्पाद श्रृंखला के अनुसंधान, विकास, उत्पादन, परीक्षण, विपणन और रसद में लगा हुआ था।
  • OFB दुनिया का सबसे बड़ा सरकार द्वारा संचालित उत्पादन संगठन और भारत का सबसे पुराना संगठन था।

इस अधिनियम से लाभ :

  • रक्षा निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाना।
  • आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना।
  • उत्पाद श्रृंखला में गहन विशेषज्ञता।
  • बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा।
  • बेहतर गुणवत्ता।
  • अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं को समाप्त करने जैसी विभिन्न मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद करना।

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