ड्राफ्ट बिजली (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2021
- विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणी के लिए अपनी वेबसाइट पर ""ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2021"" डाला है।
- इसे वहां एक महीने के लिए रखा गया है।
- यह नियम हरित उर्जा की खरीद और खपत और वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों से निकली ऊर्जा के लिए लागू होगा।
प्रमुख प्रावधान:
नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO):
- सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व होगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई क्षमता सीमा नहीं है।
- कोई भी संस्था हरित ऊर्जा को केवल खपत के एक निश्चित प्रतिशत या उसके संपूर्ण उपयोग तक ही खरीद सकती है।
- हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत संयोजन बिजली खरीद लागत, क्रॉस-सब्सिडी शुल्क शामिल हो सकते हैं।
- हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन है।
- उद्योगों सहित बाध्य संस्था भी ग्रीन हाइड्रोजन खरीदकर अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा कर सकती है।
हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस:
- आयोग हरित ऊर्जा का उपभोग करने के इच्छुक उपभोक्ताओं को 'हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस' प्रदान करने के लिए मसौदा नियमों का पालन करके नियम तैयार करेगा।
- जिन उपभोक्ताओं ने मांग अनुबंधित किया है या 100 किलोवाट और उससे अधिक का भार स्वीकृत किया है, वे हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीद सकते हैं।
नोडल एजेंसी:
- केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय नोडल एजेंसी को अधिसूचित किया जाएगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल-विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम संचालित करेगी।
- यह एजेंसी सभी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए एक 'केंद्रीकृत रजिस्ट्री' स्थापित करेगी।
क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज:
- जब ओपन-एक्सेस उपभोक्ता को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट से आपूर्ति की जाती है तो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज लागू नहीं होगा।
- DISCOM अपने RPO से परे उपभोक्ता के अनुरोध पर DISCOM द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा के लिए उपभोक्ताओं को हर साल हरित प्रमाणपत्र जारी करेगा।