Banner

कर्नाटक ने सभी आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% कोटा अनिवार्य किया

कर्नाटक ने सभी आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% कोटा अनिवार्य किया

  • कर्नाटक सरकार ने अब विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा आउटसोर्स की जाने वाली सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

  • स्थायी सरकारी पदों पर लागू कोटा नीति के साथ तालमेल बिठाते हुए,
    • यह आरक्षण सरकारी आउटसोर्स नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटा के भीतर है।
    • इस संबंध में एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया गया
  • वर्तमान में सरकारी विभागों में 75,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं।
    • सरकार आमतौर पर ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए ड्राइवर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ जैसे कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसियों को काम पर रखती है।
  • सरकारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी संगठनों के प्रमुखों को आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए निविदाओं/अनुबंधों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रावधान शामिल करना चाहिए।
  • आदेश में यह प्रावधान है कि कोटा नीति 45 दिनों से अधिक अवधि वाले तथा 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले आउटसोर्स नौकरियों पर लागू होगी।

प्रीलिम्स टेकअवे:

  • आरक्षण
  • सामाजिक न्याय

Categories