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पशु क्रूरता को रोकना राज्य का कर्तव्य है

पशु क्रूरता को रोकना राज्य का कर्तव्य है

  • जल्द ही, सुप्रीमकोर्ट की एक संविधान पीठ राज्य में जल्लीकट्टू के अभ्यास की अनुमति देने वाले तमिलनाडु के कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी।
  • 2014 में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की बेंच ने जल्लीकट्टू को अवैध घोषित किया।

पशु अधिकारों और सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

  • पशु सुरक्षा का कोई मौलिक अधिकार नहीं: संविधान के भाग III में निहित कोई भी गारंटी जानवरों को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है।
  • अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का दायरा: व्यक्तियों को दिया जाता है न कि जानवरों को।
  • DPSPs और मौलिक कर्तव्यों का दायरा: कुछ DPSPs और मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य और मनुष्यों पर रखी गई जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। लेकिन ये अप्रवर्तनीय दायित्व हैं।
  • पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम (PCA अधिनियम), 1960: इस अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा के लिए सजा का प्रावधान है।

PCA अधिनियम, 1960 की कमियां

  • अनुचित छूट: जानवरों के प्रति क्रूरता करने वाले कई प्रकार के कार्यों को आपराधिक घोषित करता है लेकिन प्रयोगों के लिए जानवरों के उपयोग को छूट देता है।
  • 2017 के संशोधन से मुद्दा: राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास जानवरों के प्रति क्रूरता से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति है, जिससे दोनों के बीच दरार पैदा होती है।

जानवरों की देखभाल

  • व्यक्तित्व के पक्ष में तर्क: जानवर, इंसानों के साथ बहुत कुछ साझा करते हैं।
  • पशुओं के प्रति दृष्टिकोण:इसके बजाय हमें "जानवरों के जीवन के प्रत्येक रूप को उसकी सुंदरता और विचित्रता में देखना चाहिए।"
  • पशुओं को अपने जीने के अधिकार के संदर्भ में देखना: एक ऐसी दुनिया में जो जानवरों के साथ समान व्यवहार करती है।

निष्कर्ष

  • यह तर्क देना संभव है कि स्वस्थ पर्यावरण के मानव अधिकार में पशु कल्याण का मानव अधिकार शामिल होगा।
  • इस अवधारणा में, पशु क्रूरता को रोकने के लिए कानून बनाना अब कोई विकल्प नहीं है; यह राज्य पर डाले गए बाध्यकारी कर्तव्य में बदल जाता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960

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