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RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया

RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया
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RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (USFBL) को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है।
  • इस बैंक की स्थापना सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (CFSL) और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (BharatPe) द्वारा संयुक्त रूप से भारत में SFB व्यवसाय करने के लिए की गई थी।
  • RBI ने 18 जून को एक लघु वित्त बैंक (SFB) स्थापित करने के लिए सेंट्रम कैपिटल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सीएफएसएल को ""सैद्धांतिक"" मंजूरी दी थी।

लघु वित्त बैंक

  • यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के मार्गदर्शन में आरबीआई द्वारा बनाई गई बैंकिंग का एक विशिष्ट खंड है।
  • यह प्राथमिक रूप से छोटी व्यावसायिक इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित संस्थाओं सहित गैर-सेवारत और कम सेवा वाले वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को शुरू करके करते है।
  • अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह, ये बैंक उधार देने और जमा लेने सहित सभी बुनियादी बैंकिंग गतिविधियाँ कर सकते हैं।

पूंजी की आवश्यकता

  • लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये है।

विवेकपूर्ण मानदंड

  • लघु वित्त बैंक मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू RBI के सभी विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों के अधीन होंगे।
  • इसमें नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के रखरखाव की आवश्यकता शामिल है। वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए कोई सहनशीलता प्रदान नहीं की जाएगी।
  • लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 75 प्रतिशत रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना होगा।
  • इसके ऋण पोर्टफोलियो के कम से कम 50 प्रतिशत में 25 लाख रुपये तक के ऋण और अग्रिम शामिल होने चाहिए।

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