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सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।

घटना/मुख्य बिंदुविवरण
सुप्रीम कोर्ट का निर्णयचिह्नित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
पीठ (Bench)पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर शामिल थे।
संवैधानिक प्रावधानइसे अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) से जोड़ा गया।
पैदल यात्रियों को प्राथमिकताफुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने का पैदल यात्रियों का अधिकार, मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता रखता है।

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