गुजरात निषेध अधिनियम, 1949
- गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 को बॉम्बे निषेध अधिनियम के रूप में लागू होने के सात दशक से अधिक समय बाद गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।
- याचिका उक्त कानून को 'मनमानापन प्रकट करने' और 'निजता के अधिकार' के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देती है।
गुजरात निषेध अधिनियम, 1949:
- इसे बॉम्बे प्रांत में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 के रूप में पेश किया गया था ताकि नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के पूर्ण निषेध से संबंधित कानून में बदलाव किया जा सके।
- यह बॉम्बे राज्य में शराबबंदी को बढ़ावा देने और लागू करने से संबंधित एक अधिनियम है।
- 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजित किया गया था।
- गुजरात ने 1960 में शराबबंदी नीति अपनाई।
- 2011 में, इस अधिनियम का नाम बदलकर गुजरात निषेध अधिनियम कर दिया गया।
- 2016 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया था।
इस अधिनियम के पीछे तर्क:
- यह कहा गया था कि राज्य सरकार ""महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है और शराब पीने के खतरे को खत्म करने का दृढ़ इरादा रखती है।""
महत्वपूर्ण प्रावधान:
- अधिनियम के तहत, शराब खरीदने, रखने, उपभोग करने या परोसने के लिए परमिट अनिवार्य है।
- अधिनियम पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना परमिट के शराब खरीदने, पीने या परोसने के लिए तीन महीने से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा के साथ गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
अधिनियम के खिलाफ उठाए गए मुख्य आधार:
- निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टस्वामी फैसले में आवाज दी थी।
- यह अधिकार नागरिकों के अपनी पसंद के अनुसार खाने-पीने के अधिकार से जुड़ा है।
- मनमानापन प्रकट करता है: कानून राज्य के बाहर के पर्यटकों को स्वास्थ्य परमिट और अस्थायी परमिट प्रदान करता है।
- याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार राज्य द्वारा बनाए जा रहे वर्गों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है कि कौन पीता है और कौन नहीं करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
गुजरात HC के समक्ष तर्क:
- जब यह अधिनियम पहली बार बनाया गया था, एक आपराधिक मुकदमे का हिस्सा था।
- निजता के अधिकार के संबंध में नया आधार 1951 में अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं था।
- 2017 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को बरकरार रखा था।

