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अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश

अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश

  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए पांच दिशानिर्देशों की घोषणा की।

CCPA की शक्तियां

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करना।
  • उद्देश्य: उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करना जो जनता के हित के लिए हानिकारक हैं।

शक्तियां

  • अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और प्रवर्तन और उनके अधिकारों के उल्लंघन को रोकना।
  • अधिनियम में निर्धारित उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार।

सेवा शुल्क क्या है?

  • ग्राहक और रेस्तरां कर्मचारी के बीच एक टिप या एक सीधा लेन-देन ।
  • यह एक प्राथमिक उत्पाद या सेवा की खरीद से जुड़ी सेवाओं के भुगतान के लिए एकत्र किया गया शुल्क है।
  • ग्राहकों की सेवा के लिए शुल्क के रूप में आतिथ्य क्षेत्रों और खाद्य और पेय उद्योगों द्वारा एकत्र किया जाता है।

नए दिशानिर्देश क्या निर्दिष्ट करते हैं?

  • होटल या रेस्तरां को स्वचालित रूप से या बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से या किसी अन्य नाम से अतिरिक्त शुल्क लगाने से प्रतिबंधित किया गया हैं।
  • सेवा शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।
  • उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित करना कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उनके विवेक के अनुसार दिया जाना हैं।
  • होटल और रेस्तरां अब सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को प्रतिबंधित नहीं कर सकते है।
  • होटल अपने बिलों में सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं और कुल बिल पर GST नहीं लगा सकते हैं।

नए दिशानिर्देश क्यों जारी किए गए?

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर बिल में अनावश्यक रूप से सेवा शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न शिकायतें दर्ज की गईं।
  • किसी भी उत्पाद की कीमत, उत्पाद और सेवा की लागत दोनों को कवर करती है।
  • होटल या रेस्तरां पर उन कीमतों को निर्धारित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जिन कीमतों पर वे उपभोक्ताओं को भोजन या पेय पदार्थ देना चाहते हैं।
  • एक ऑर्डर में करों सहित खाद्य पदार्थों की केवल मेनू पर प्रदर्शित कीमतों का भुगतान करना शामिल है।

निवारण तंत्र क्या हैं?

  • उल्लंघन के मामले में, ग्राहक सेवा शुल्क को हटाने के लिए संबंधित होटल या रेस्तरां से अनुरोध कर सकता है या NCH पर शिकायत दर्ज कर सकता है।
  • इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए edaakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

निष्कर्ष

  • उपभोक्ता को अब 'सेवा कर' शीर्षक के तहत अनैच्छिक भुगतान नही करना होगा।
  • रेस्तरां द्वारा इन दिशानिर्देशों के प्रभावी अनुपालन का निरीक्षण करना दिलचस्प होगा क्योंकि सेवा शुल्क लगाना भारत में एक 'स्वीकृत व्यापार प्रथा' बन गया है।

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