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संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच को मानव अधिकार घोषित किया

संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच को मानव अधिकार घोषित किया

  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
  • यह कदम औपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन और इसके विनाशकारी परिणामों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपना प्रभाव बढ़ाता है।
  • यह वोट कुछ देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की आलोचना के बावजूद, भारी समर्थन के साथ पारित हुआ।

स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का संकल्प

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि एक वर्ष में लगभग 13.7 मिलियन मौतें, या वैश्विक कुल का लगभग 24.3%, वायु प्रदूषण और रासायनिक जोखिम जैसे पर्यावरणीय जोखिमों के कारण होती हैं।
  • यह संकल्प, जिस पर पहली बार 1990 के दशक में चर्चा की गई थी, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें वैश्विक मानकों को आकार देने की क्षमता है।
  • जलवायु मुकदमे में शामिल वकीलों का कहना है कि इससे उन्हें पर्यावरण और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में तर्क देने में मदद मिल सकती है।
  • कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विटजरलैंड द्वारा प्रस्तावित पाठ को 43 मतों के पक्ष में और रूस, भारत, चीन और जापान से 4 मतों के साथ पारित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

  • यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 2006 में बनाई गई एक अंतर-सरकारी निकाय है।
  • यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है।
  • यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना है जो समय-समय पर UNGA द्वारा चुने जाते हैं।
  • भारत तीन साल की अवधि के लिए जनवरी 2019 में चुना गया था।

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